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» HOW TO START NEW IMPORT EXPORT COMPANY आयात निर्यात कंपनी कैसे चालू करें
Sunday 3 August 2014
4) REGISTRATION WITH EXPORT PROMOTION COUNCIL (निर्यात संवर्धन परिषद् में पंजीकरण) à पंजीकृत निर्यातकों को सरकार द्वारा समय समय पर कई सुविधायें दि जाती हैं. कंपनी का पंजीकरण उसके द्वारा निर्यात कि जानीवाली वस्तु / सेवा के प्रकार या उनके वर्गों के आधार पर संबंधित EXPORT PROMOTION COUNCIL ( निर्यात संवर्धन परिषद् ) में किया जाता हैं. उदाहरण के लिए चमड़े के सामान / वस्तु का आयात / निर्यात करनेवाले को LEATHER EXPORT PROMOTION COUNCIL ( चर्म निर्यात संवर्धन परिषद् ) और रसायन (CHEMICAL) के सामान / वस्तु का आयात / निर्यात करनेवाले को CHEMICAL EXPORT PROMOTION COUNCIL (रसायन निर्यात संवर्धन परिषद् ) के साथ पंजीकृत (REGISTER) करना पड़ता है. I.E. CODE धारक को यह बात ध्यान में रखना पड़ता है कि : i) अगर किसी वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा कोई आयात निर्यात का काम नहीं हुआ है तो DGFT द्वारा उसका I.E. CODE रद्द किया जा सकता है. ii) कंपनी के स्वरुप, पता या फिर किसी तरह के संवैधानीक ढांचे में परिवर्तन कि सुचना DGFT एवं सम्बंदित EXPORT PROMOTION COUNCIL (निर्यात संवर्दन परिषद्) को देना पड़ता है. iii) अगर कोई निर्यातक रिसर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्यात कि हुई वस्तु / सेवा का मूल्य / किमत भारत में नहीं ला पाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कि जा सकती है.
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