Saturday 6 September 2014

01:29

i) TRADE BAN / RESTRICTION ( व्यापार प्रतिबन्ध ) à कई देशों के साथ व्यापर करने पर पूर्ण / आंशिक प्रतिबन्ध होता है. इन सबकी जानकारी IMPORT EXPORT POLICY के अलावा समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी NOTIFICATION ( विज्ञप्ति / अदिसुचना) द्वारा प्राप्त कि जा सकती है.

 

ii) TRADE POLICY OF OTHER COUNTRY à जिस देश से माल / सेवा आयात करना है या जिस देश में मॉल / सेवा निर्यात करना है वहां कि आयात / निर्यात नीति के बारे में जानकारी हासिल कर लेना चाहिए. जैसे कई देशों में आप तब तक व्यापार नहीं कर सकते जब तक आपने वहां के किसी स्थानीय व्यक्ति या कंपनी के साथ साझेदारी न कर लि हो.

 

iii) EXPORT ASSISTANCE (निर्यात में सहायता / मदद) à किसी खास वस्तु सेवा के निर्यात पर सरकार द्वारा समय समय पर प्रोत्साहन / सहायता वगैरह की घोषणा कि जाती है. इनमें CASH ASSISTANCE (नकद सहायता), LICENCE (अनुज्ञा पत्र), DRAWBACK वगैरह शामिल है.

 

iv) TARIFF PREFERENCE (आयात शुल्क में कटौती) à कई विकसित देशों द्वारा भारत जैसे विकासशील देश से आयात होने वाली वस्तु / सेवा को प्रोत्साहन देने के लिए उसपर लगने वाले आयात शुल्क में काफी छूट दिया जाता हैं. मतलब यह हुआ कि आपके द्वारा निर्यात कि वस्तु / सेवा अन्य देशों से मंगाए गए वस्तु / सेवा से सस्ती होंगी. 

 

v) TRADE AGREEMENT BY GOVERNMENT (सरकार द्वारा व्यापार अनुबंध) à समय समय पर सरकार कई देशों के साथ व्यापार को बढावा देने के लिए अनुबंध करती है जिसके अंतर्गत कुछ खास प्रकार के निर्यात को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है. इसके अलावा कई देशों से लिए गए ऋण के भुगतान या सरकार द्वारा मंगाए गए कच्चे तेल, कोयला, अनाज वगैरह के आयात के बदले में कई प्रकार के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाता है.

 

vi) EXPORT CONTROL & LICENCE – निर्यात पर नियंत्रण एवं निर्यात कि अनुज्ञा पत्र à आयात / निर्यात से सम्बंदित नियंत्रण कि जानकारी IMPORT EXPORT POLICY में दि होती है और इसमें समय समय पर परिवर्तन होता है. इन सबकी घोषणा वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कि जाती है.

 

vii) कई प्रकार प्रकार के वस्तुओं / सेवाओं के आयात / निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध होता है जबकि कई के लिए विशेष PERMIT / LICENCE लेना पड़ता है.

 

viii) CONTROL AT DESTINATION (गंतव्य स्थान पर नियंत्रण) à कभी कभी राजनीतिक / सामरिक कारणों कि वजह से किसी खास देश के साथ व्यापार करने में प्रतिबन्ध होता है. इन सबकी जानकारी IMPORT EXPORT POLICY एवं TRADE NOTIFICATION के द्वारा मिलता है.

 

viii) EXPORT PRICE CONTROL निर्यात के न्यूनतम मूल्य à अपने देश के उपभोक्ताओं एवं उध्योग कि हितों कि रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर न्यूनतम निर्यात मूल्य कि घोषणा कि जाती है. कहने का मतलब यह हुआ कि इस न्यूनतम मूल्य से कम  पर आप निर्यात नहीं कर सकते हैं. इसी प्राकर से कई देशों में भी वहां के स्थानीय बाज़ार / उद्योग को संरक्षण देने के लिए वहां कि सरकार आयात पर न्यूनतम मूल्य कि सीमा तय करती है.

          ix) CANALISATION OF EXPORT à कई वस्तुओं / सेवाओं के निर्यात का अधिकार  कभी कभी  कुछ सरकारी विभाग / संस्थाओ / AGENCY के पास होता है जो इसका नियंत्रण करता है. इन सबके निर्यात के लिए इनकी अनुमति लेनी पड़ती है. इन सबकी सूचि और जानकारी IMPORT EXPORT POLICY में मिल सकती है

 

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